महाराष्ट्र के भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले में सुनवाई शनिवार को 7 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी, क्योंकि वह देशव्यापी ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में व्यस्त हैं।
भिवंडी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आईसी वाडीकर ने राहुल गांधी को निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी। कांग्रेस नेता के वकील नारायण अय्यर ने कहा, मानहानि का मामला शनिवार को सुनवाई के लिए आया।
इसे सात जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, जब राहुल गांधी को स्थायी तौर पर पेशी से छूट के संबंध में दलीलें सुनी जाएंगी।” शिकायती राहुल कुंटे शहर से बाहर होने के कारण अदालत में उपस्थित नहीं थे। मामला राहुल द्वारा एक भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और महात्मा गांधी की हत्या पर टिप्पणियों से संबंधित है।