मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार में गृह मंत्री और दतिया के विधायक नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज़ मामले में सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई फिर टल गई है. जिन जजों की बेंच में इस केस की सुनवाई होनी थी उनके उपलब्ध न होने के चलते सुनवाई फिर टल गई है.
अब एक-दो दिन में सुनवाई की नई तारीख तय होगी. इससे पहले बीते बुधवार को इस मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दूसरे देशों की बहस लंबी चलने के कारण सुनवाई टाल दी गई थी.
मामले में भारत निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 ए के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था. इस फैसले को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अपील की थी उसके बाद शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती ने मध्य प्रदेश में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उठाया था, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने केस को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित करा दिया था.
इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 14 जुलाई 2017 को नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग को आदेश को यथावत रखा था. बाद में नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी. इसमें सिंगल बेंच और निर्वाचन आयोग के खिलाफ आदेश पारित किया गया था. हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश के बाद शिकायतकर्ता राजेंद्र भारतीय और भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की थी.
आपको बता दें कि 2008 के विधानसभा चुनाव में पेड न्यूज़ छपवाने को लेकर राजेंद्र भारती ने 2009 में निर्वाचन आयोग में शिकायत की थी. 8 साल तक निर्वाचन आयोग में सुनवाई चली. आयोग ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई. इस कमेटी में 46 खबरों को पेड न्यूज की कैटेगरी में माना. 23 जून 2017 को आरटीआई एक्ट की धारा 10 A में नरोत्तम मिश्रा को 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया था.