कोर्ट ने अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को दी छूट

कई मानहानि केस का समाना कर रहे राहुल गांधी को अहमदाबाद कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरूद्ध बयान देने पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले की सुनवाई कर रही एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को उन्हें इस दिन की पेशी से छूट दे दी।

स्थानीय भाजपा पार्षद कृष्णावदान ब्रह्मभट्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था जिसके बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले महीने गांधी को सम्मन जारी किया था और उन्हें अपना बचाव करने के लिए शुक्रवार को पेश होने को कहा था।

उनके वकील ने शुक्रवार को उनके व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए आवेदन दायर किया और कहा कि उनके मुवक्किल नहीं आ सकते क्योंकि उन्हें शुक्रवार और शनिवार को दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक समेत पार्टी की कई अहम बैठकों में हिस्सा लेना है।

ब्रह्मभट्ट के वकील ने इस अर्जी का विरोध किया। लेकिन अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर बी इतालिया ने गांधी के वकील का अनुरोध स्वीकार कर लिया और कहा कि यह बस पहली सुनवाई है। न्यायाधीश ने गांधी को 11 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया।

ब्रह्मभट्ट ने आरोप लगाया कि 23 अप्रैल को जबलपुर में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि हत्यारोपी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, वाह, क्या शान है। उन्होंने कहा कि यह मानहानिकारक है क्योंकि शाह को सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ कांड में बरी कर दिया गया था

इससे पहले आरएसएस , Pm मोदी और मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करने पर भी राहुल गांधी मानहानि केस का सामना कर रहे हैं।

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