उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए हुए बस विवाद के बाद धोखाधड़ी के आरोप में जेल में बंद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।
गौरतलब है कि बस विवाद में बसों की सूची में नम्बर के हेरफेर होने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
निचली अदालत द्वारा याचिका रद्द किए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक ने कहा “हम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की जमानत को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।
उन्होंने बताया, “फिलहाल हम विशेष एमपी एमएलए अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने संबंधी आदेश की प्रति मिलने का इंतजार कर रहे हैं।”
प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पार्टी द्वारा प्रस्तावित 1,000 बसों में से कई के पंजीयन नंबर गलत होने के मामले में पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका को विशेष एमपी एमएलए अदालत ने खारिज कर दी थी। विशेष न्यायाधीश पीके राय ने अपने आदेश में कहा था कि लल्लू पर लगे आरोप गंभीर किस्म के हैं और उनकी जांच की जा रही है, लिहाजा अभी उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। इसके पूर्व, लल्लू के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है।
इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी लल्लू को रिहा करने की मांग की है।