
देश के पूर्व वित्त और गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. चिदंबरम 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार हुए थे तब से वह लगातार हिरासत में थे।
शीर्ष कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत नहीं देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर फैसला सुनाया।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर किसी अन्य मामले में पी.चिदंबरम की जरूरत नहीं है तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पी.चिदंबरम अदालत से इजाजत लिए बिना देश ने बाहर नहीं जा सकते।
उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसी जब भी पूछताछ के लिए पी.चिदंबरम को बुलाएगी, उन्हें पेश होना होगा।
चिदंबरम को भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
चिदंबरम फिलहाल आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में है। सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी चंदा लेने के लिए आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की एक मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने 2017 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।
21 अगस्त को है गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे 30 सितंबर को हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया था जिसके खिलाफ जितेन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए थे जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चिदंबरम को इस मामले में जमानत देने की बात कही