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राजनीति में जब से सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा है तब से एक समस्या बार-बार सामने आ रही है कि महिला नेताओं के खिलाफ कुछ असामाजिक कार्यकर्ता लगातार अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। यह समस्या किसी एक दल के नेता के साथ नहीं बल्कि करीब-करीब हर दल के नेता के साथ हो रहा है मगर विपक्षी पार्टियों के नेता के साथ यह अधिक हो रहा है कहीं ना कहीं इसके ये वर्तमान वातावरण भी जिम्मेदार कहा जा सकता है। ऐसा ही एक मामला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी के साथ भी हुआ है।
प्रियंका गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपित पर कैंट पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपित रितेश बरनवाल से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक, गीता प्रेस रोड निवासी रितेश बरनवाल ने फेसबुक पर प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इसे लेकर कांग्रेस की जिलाध्यक्ष श्रीमती निर्मला पासवान के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एसएसपी एवं कैंट पुलिस को तहरीर दी थी।
जिलाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो कार्यकर्ता आने वाले 48 घंटे में धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे।
कैंट पुलिस ने साइबर सेल से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट आने के बाद कैंट पुलिस ने तहरीर के आधार पर राजघाट क्षेत्र के गीता प्रेस निवासी रितेश बरनवाल के खिलाफ अश्लील टिप्पणी, ऐसी टिप्पणी जिससे अशांति की स्थिति पैदा हो और 66 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
ऐसे टिप्पणी को लेकर कानून के तहत कई प्रकार के सजा भी हो सकती है। आइए हम ऐसे मामलों में मिलने वाले सजा पर ध्यान देते हैं।
धारा 294 : अश्लील टिप्पणी करना (सजा तीन महीने या जुर्माना)
धारा 505 : ऐसी टिप्पणी जिससे अशांति हो सकती है (सजा तीन साल या आर्थिक जुर्माना)
66 आईटी एक्ट : साइबर अपराध (सजा दो या तीन साल)
राजनीति में विरोध और एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी होती रहनी चाहिए मगर किसी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं होना चाहिए ऐसा हम आप सभी से अपील करते हैं।