कांग्रेस सरकार ने राजस्थान विधानसभा मे ऐतिहासिक बिल पारित किया

आज कांग्रेस सरकार ने राजस्थान विधानसभा मे ऐतिहासिक बिल पारित किया है, राजस्थान में मॉब लिंचिंग विधेयक-2019 विधानसभा में पारित हो गया. राज्य विधानसभा में स्पीकर डॉ. सीपी जोशी ने ध्वनिमत से बिल पारित कराया. बिल पास होने के बाद अब राजस्थान में मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगेगी. 

मॉब लिचिंग का अर्थ क्या है?
धर्म, जाति, भाषा, राजनीतिक विचारधारा, समुदाय और जन्म स्थान के नाम पर भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को इस बिल में माॅब लिंचिंग माना गया है. दो या दो से ज्यादा व्यक्ति को मॉब की परिभाषा में शामिल किया गया है. लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मृत्यु हो जाने पर दोषियों को आजीवन कठोर कारावास के साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं गंभीर रूप से घायल होने पर 10 साल तक का कठोर कारावास और 3 लाख रुपए तक जुर्माना और सामान्य मारपीट पर 7 साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 

आपको बता दे कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र मे भी इस वादे का जिक्र किया था जिसे राज्य सरकार ने आज लागू कर उस वादे को निभा दिया है

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