अयोध्या के गोसाईगंज विधानसभा से बीजेपी विधायक इंद्रप्रताप तिवारी “खब्बू” की उत्तरप्रदेश विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल, फ़र्ज़ी मार्कशीट मामले में सजायाफ्ता हुए थे विधायक खब्बू तिवारी।
मौजूदा विधानसभा में अपराधी होने के चलते सदस्यता गंवाने वाले ये चौथे विधायक है, इससे पहले भाजपा विधायक अशोक चंदेल, कुलदीप सिंह सेंगर और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हुई थी।
गौरतलब है कि बीजेपी विधायक इंद्रप्रताप उर्फ खब्बू तिवारी को MP-MLA कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने पुराने फर्जी अंकपत्र के मामले में खब्बू तिवारी को सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ खब्बू तिवारी हाईकोर्ट जाएंगे।
बता दें कि मामला 1992 का है जब साकेत कॉलेज के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने तिवारी समेत तीन लोगों के खिलाफ फर्जी मार्कशीट के आधार पर दाखिला लेने का मामला दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि तिवारी 1990 में बीएससी सेकेंड ईयर में फेल होने के बावजूद बीएससी थर्ड ईयर में एडमिशन लेने में सफल रहे.
तीनों के खिलाफ थाना रामजन्मभूमि में आईपीसी की धारा 420 467 468 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था।



























































